जबलपुर के बाद मुंबई महानगरपालिका क्षेत्र में खतरे की घंटी, 441 नर्सिंग होम अग्निसुरक्षा के बिना!

Date:

Share post:

जबलपुर के बाद मुंबई महानगरपालिका क्षेत्र में खतरे की घंटी, 441 नर्सिंग होम अग्निसुरक्षा के बिना!

दस जगह पर नर्सिंग होम चालकों की लापरवाही के खिलाफ फायर सेफ्टी एक्ट 2006 के तहत मामला दर्ज!

समाज विकास संवाद!
मुंबई,

 

जबलपुर के बाद मुंबई महानगरपालिका क्षेत्र में 441 नर्सिंग होम अग्निसुरक्षा के बिना, दस जगह पर नर्सिंग होम चालकों की लापरवाही के खिलाफ फायर सेफ्टी एक्ट 2006 के तहत मामला दर्ज, मुंबई महानगर पालिका क्षेत्र में नर्सिंग होम का निरीक्षण तथ्य!

पिछले दिनों मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में प्राइवेट हस्पताल में लागी भयंकर आग के चलते १० मरीजो की

मौत के बाद  हरकत में आई मुंबई महानगरपालिका के जन स्वास्थ्य विभाग!

इसी के चलते अग्निसुरक्षा के नियमों को दुर्लक्ष्य कर निहत्ते मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे

441 नर्सिंग होम संचालकों के ऊपर लापरवाही का मामला दर्ज हो सकते है!

मुंबई मनपा की जनस्वास्थ बिभाग जल्द ही इन नर्सिंग होम के खिलाफ

फायर सेफ्टी एक्ट 2006 के तहत कार्रवाई करने जा रहा है!

मनपा के जन स्वास्थ्य विभाग ने अब तक दस नर्सिंग होम के खिलाफ मामला दर्ज कर भी दिया है

और कुल 650 नर्सिंग होम को नोटिस जारी किया है।

 

 

दो साल पहले भंडारा जिला अस्पताल में भीषण आग लगने से दस बच्चों की मौत हो गई थी।

दो साल पहले भंडारा जिला अस्पताल में शिशु देखभाल केंद्र में भीषण आग लगने से दस बच्चों की मौत हो गई थी।

इसके बाद मुंबई के भांडुप स्थित ड्रीम्स मॉल स्थित सनराइज कोरोना अस्पताल में आग लगने से 11 लोगों की मौत

हो गई और विरार के एक अस्पताल में आग लग गई थी व् 13 लोगों की जान चली गई।

इन तीनों हादसों का राज्य शासन और मनपा गहरा असर पड़ा।

 

मुंबई में अस्पतालों में अग्निसुरक्षा का मुद्दा कई वर्ष पुराना है!

मुंबई में अस्पतालों में अग्निसुरक्षा का नियमित निरीक्षण किया जाता है,

लेकिन इन हादसों के बाद अस्पतालों में अग्निसुरक्षा का मुद्दा फिर से सामने आ गया है।

नवंबर 2021 में दमकल विभाग द्वारा निजी और सरकारी दोनों मिलाकर कुल 1324 अस्पतालों / नर्सिंगहोम का निरीक्षण किया गया।

इसके बाद 663 अस्पतालों को अग्निसुरक्षा अधिनियम, 2006 के तहत आग से बचाव के उपायों का पालन सठीकता से

ना करने वालों को नोटिस जारी किए गए थे।

इन अस्पतालों को अपने प्रतिष्ठानों में फायर ब्रिगेड द्वारा सुझाए गए अग्निसुरक्षा प्रणालियों और

अन्य परिवर्तनों को लागू करने के लिए चार महीने का समय दिया गया था।

 

 

मुंबई क्षेत्र में कुल 1258 नर्सिंग होम में से 441 जगहों पर फायर फाइटिंग सिस्टम बंद है।

इनमें से 639 अस्पतालों ने अग्निसुरक्षा उपायों को लागू किया है और 24 अस्पतालों ने नोटिस जारी करने के बाद भी

खामियों को सुधारने के लिए अभी तक कोई कदम नहीं उठाए हैं।

इसलिए इन अस्पतालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

जनस्वास्थ्य विभाग द्वारा 11 जुलाई से 25 जुलाई तक चलाए गए छापेमारी अभियान के दौरान

जब 1258 नर्सिंग होम का निरीक्षण किया गया, तो पता चला कि 441 जगहों पर फायर फाइटिंग सिस्टम बंद है।

इसे गंभीरता से लेते हुए मनपा ने नोटिस भेजकर कार्रवाई शुरू कर दी।

जिन अस्पतालों / नर्सिंग होम में अग्निसुरक्षा व्यवस्था नहीं है,

उन्हें मनपा से नोटिस जारी कर सिस्टम लगाने का निर्देश दिया जा रहा है।

दमकल विभाग ने स्पष्ट किया है कि इसकी अनदेखी करने वाले अस्पतालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

 

 

महानगरपालिका क्षेत्र में अब तक चार नर्सिंग होम होम पर लगा है जुर्माना!

 

मनपा के निरीक्षण के दौरान अग्निसुरक्षा मानदंडों का पालन नहीं करने वाले

चार नर्सिंग होम पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है।

फायर प्रोटेक्शन सिस्टम की कमी को लेकर जिन नर्सिंग होम को नोटिस जारी किया गया है।

उन्हें फायर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जरूरी फायर प्रोटेक्शन सिस्टम को पूरा कर 120 दिनों के भीतर

रिपोर्ट देने का निर्देश भी दिया गया है।

इन नियमों का पालन करने में विफल रहने वाले नर्सिंग होम के बिजली और पानी काट दिया जाएगा

या तो उन नर्सिंग होम को सील कर दिया जाएगा।

 

FIRE SAFETY GUIDELINES FOR HOSPITALS AND NURSING 

मुंबई महानगर पालिका क्षेत्र में नर्सिंग होम का निरीक्षण तथ्य!

 

  • अब तक के कुल नर्सिंग होम का निरीक्षण की संख्या – 1258

 

  • फायर ब्रिगेड द्वारा नोटिस की संख्या – 650

 

  • सठिक अग्नि सुरक्षा के बिना चल रहे नर्सिंग होम की संख्या – 441

 

  • सठिक अग्निसुरक्षा प्रणाली के साथ चलने वाली नर्सिंग होम की संख्या – 643

 

  • दमकल प्रमुखों को कारवाई के लिए सौंपे गए नर्सिंग होम की संख्या – 315

 

  • पंजीकरण और अग्निसुरक्षा के बिना चल रहे नर्सिंग होम  की संख्या – 50

 

  • नर्सिंग होम पर मामले दर्ज की संख्या – 10

 

  • अब तक कानूनी कार्रवाई की गयी नर्सिंग होम की संख्या – 51

 

  • नगर वार्ड में हुई सुनवाई की गयी नर्सिंग होम की संख्या – 3

 

 

 

समाज, समाज विकास, समाज संवाद, विकास, विकास संवाद, संवाद, समाज विकास संवाद

samaj, samaj vikas, samaj samvad, vikas samvad, samvad, Samaj vikas samvad

সমাজ, সমাজ বিকাস , সমাজ সংবাদ, বিকাস, বিকাস সংবাদ, সংবাদ, সমাজ বিকাস সংবাদ

Leave a Reply

Related articles

क्या सच में बीयर नॉनवेज होती है? क्या आपके ड्रिंक में शामिल होती है मछली

क्या सच में बीयर नॉनवेज होती है? क्या आपके ड्रिंक में शामिल होती है मछली?

Link Your PAN & AADHAAR card Before 31st March Deadline Set By IT Dept.

Link Your PAN & AADHAAR card Before 31st March Deadline Set By IT Dept.Yes, Its Very Urgent & Important, If you do not link your PAN ( Permanent Account No) with your AADHAAR card before 31st march 2023 deadline set by the Income Tax department of India,Than the respective PAN would be rendered as inactive or inoperative.pan card and Aadhaar linking...

Pioneering Sewage Treatment In India! Dr Sandeep Asolkar Led C-Tech Stays Ahead Of The Curve.

Pioneering Sewage Treatment In India! Dr Sandeep Asolkar Led C-Tech Stays Ahead Of The Curve.It was the time when purification of water in India was merely drinking water purification at domestic level.with the presence of a very few companies in this specific industry included the likes of eureka Forbes, Hindustan lever, butliboi and Ion exchange.among these companies Ion exchange had a noteworthy position in the industrial water purification segment.

सहकार भारती, मीरा भाईंदर जिल्ह्याचा वतीने संस्थेच्या स्थापना दिवस साजरा!

सहकार भारती,  मीरा भाईंदर जिल्ह्याचा वतीने सहकार भारती चा स्थापना दिवस साजरा केला गेला .या कार्यक्रमाला सहकार भारती, मीरा भाईंदर च्या विविध प्रकोस्ट चे प्रमुख आणि सहकार भारतीचे कार्यकर्ते उपस्थित होते ...